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भास्कर एक्सप्लेनर:इस्लामिक कानून में तो महिलाओं को पढ़ाई, कारोबार, तलाक तक का हक; पुरुषों ने ही उन्हें शरिया के नाम पर इन अधिकारों से दूर किया



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