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'आपकी अपनी पार्टी' (AAP) के नाम से केजरीवाल को दिक्कत, HC ने EC को भेजा नोटिस

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई है. यह समस्या ऐसी हा जिसे लेकर आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल दिल्ली में एक नई पार्टी ने दस्तक दी है, इस पार्टी का नाम है आपकी अपनी पार्टी. आपकी अपनी पार्टी ने चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है.</p> <p style="text-align: justify;">इस पार्टी का अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म और आम आदमी पार्टी का अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म AAP ही होता है. इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली आई कोर्ट में याचिका दी है कि दोनों पार्टियों के नाम एक जैसे होने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होगी. आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए.</p> <p style="text-align: justify;">फिलहाल कोर्ट ने इस कोई निर्णय तो नहीं सुनाया है लेकिन चुनाव आयोग से जवाब जरूर मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी. आम आदमी पार्टी की ओर से वकील अनुपम श्रीवास्तव ने यह याचिका दायर की गई थी. कोर्ट को यह जानकारी दी गई चुनाव आयोग के सामने पहले ही इस बाबत आपत्ति दर्ज कराई गई थी लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया.</p>

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